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छवि रंजन की जमानत पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

रांची: पूर्व DC छवि रंजन, जिन्हें लैंड स्कैम के आरोपी के रूप में जेल में भेजा गया था, उनकी जमानत याचिका पर रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है।

उनके अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने अदालत को बताया है कि उन्हें सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है, इसलिए छवि रंजन को जमानत दी जानी चाहिए।

विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार, जो ED की ओर से उपस्थित थे, ने इस बारे में अपनी बहस किया और उन्होंने कहा कि लैंड स्कैम के प्रमुख आरोपी ही छवि रंजन हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद, अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस में ED ने रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

 

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