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चारा घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, 89 आरोपी दोषी करार

रांचीः एकीकृत बिहार में 26 साल पुराने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। मामले में 52 आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। 37 आरोपी को 3 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। जिस पर 1 सितंबर को कोर्ट विस्तृत में फैसला सुनाएगा। वहीं मामले में 35 आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इससे पहले 21 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 28 अगस्त का दिन निर्धारित किया था।

27 साल चली सुनवाई

बता दें कि डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी। चारा घोटाला से जुड़े आरसी 48A/96 मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता और पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। साल 1990 से 1995 के बीच चारा घोटाला किया गया था। जिसमें से 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। मामले की  सुनवाई सीबीआई की विशेष न्यायधीश विशाल श्रीवास्तव के आदलत में 27 साल चली.  इस बीच करीब 600 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया.

रिपोर्टः नीरज कुमार

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