महिला बाल विकास विभाग के सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के लिए निर्देश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की, जब महिला बाल विकास विभाग के सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया गया।

अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस याचिका के माध्यम से संस्था ने झारखंड के विभिन्न जिलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की है।

पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने जमशेदपुर जिले में जेजे बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं हुआ।

इसके परिणामस्वरूप, अब अदालत ने सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 22 सितंबर को करेगी।

 

 

 

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