राजेश राय की जमानत याचिका को ईडी कोर्ट ने खारिज की

रांची: चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की ज़मीन की ख़रीददारी मामले में जेल में बंद राजेश राय की जमानत याचिका को ईडी कोर्ट में खारिज कर दिया गया है।

आरोप है कि विष्णु अग्रवाल ने इस ज़मीन को गलत तरीके से ख़रीदा और कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन के मूल दस्तावेज़ में छेड़छाड़ की गई थी।

इसके बाद, विष्णु अग्रवाल ने जमीन की ख़रीददारी की और जालसाजी कर मूल दस्तावेज़ में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस ज़मीन के फ़र्ज़ी मालिक बनाया गया था। बाद में, गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह ज़मीन ख़रीद बेची गई थी।

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