रांची: एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक सरयू राय को 13 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का समन जारी किया है। यह समन डोरंडा थाना में दर्ज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मामले से संबंधित है। पुलिस ने 22 अगस्त को इस मामले में अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने राय को तलब किया है।
2022 में, स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि राय ने विभागीय संचिका के गोपनीय पन्नों को चुराकर प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की थी। पुलिस की जांच में यह आरोप सही पाया गया, और इसके बाद राय को आरोपी के रूप में नामित किया गया।
अंतिम आरोप पत्र में राय पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोरोना प्रोत्साहन राशि से संबंधित विभागीय गोपनीय दस्तावेजों की चोरी की और इन्हें सार्वजनिक किया। मई 2022 में, राय ने मीडिया को बताया था कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके कोषांग के 60 कर्मियों को कोरोना प्रोत्साहन राशि दी गई, जबकि इस मद में 103 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की समिति ने केवल 94 पात्र कर्मियों की सूची तैयार की थी, लेकिन मंत्री के कोषांग से 60 अतिरिक्त नाम विभाग को भेजे गए थे, जिनमें मंत्री का नाम सबसे ऊपर था।
इस प्रकरण में राय के खिलाफ जांच जारी है, और उनकी उपस्थिति एमपी-एमएलए कोर्ट में 13 सितंबर को अनिवार्य होगी।