रांची: न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखील किया है। इस से पहले 18 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत के लिए अर्जी खारिज कर दिया है।
इसके बाद विष्णु अग्रवाल की ओर से आई कोर्ट का रूख किया गया है। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर रोड पर 1 एकड़ जमीन की ग़लत तरीके से खरीदारी का आरोप है।
ईडी की जांच में पाया गया कि इस जमीन के मूल दस्तावेज को कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में छेड़छाड़ के बाद बदल दिया गया था।
जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने इस जमीन की खरीदारी की, मूल दस्तावेज में गंगाधर राय को इसका फर्जी मालिक बनाया गया था। इसके बाद, गंगाधर राय के पिता अजय राय से यह जमीन खरीदी गई थी।

















