रांची: झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायामूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर चेक अनादरण (check bounce) एवं विद्युत अधिनियम (Electricity Act) से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन 27 अप्रैल को होगा। इसे लेकर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी तैयारी पूरी कर ली है।
इस विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुल 27 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें एन.आई एक्ट के लिए 23 और विद्युत अधिनियम के लिए 4 बेंच का गठन किया गया है। उसके साथ ही मासिक लोक अदालत के लिए 7 बेंच का गठन किया गया है।
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विशेष लोक अदालत में चेक अनादरण एवं विद्युत से संबंधी वादों को सफलतापूर्वक सुलझाया जायेगा। चेक अनादरण के लिए 6000 मामलों को चिन्हित कर नोटिस भेजा जा चुका है और विद्युत अधिनियम के 1,100 मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है।
मासिक लोक अदालत के लिए भी 7 बेंच का गठन
मासिक लोक अदालत के आयोजन के लिए 7 बेंच का गठन किया गया है। इसमें सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चोक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके उसका निष्पादन किया जायेगा।
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इसके अलावा बैंक ऋण से संबंधित मामले एवं कार्यपालक न्यायालयों के मामले को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें पक्षकारों को नोटिस किया गया है। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन का प्रयास डालसा की ओर से किया जायेगा। रांची के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा इन मामलों को चिन्हित भी किया गया है, जिनका निष्पादन विशेष लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत में होना है। इस लोक अदालत से संबंधित जानकारी डालसा के सचिव राकेश रंजन ने दी।
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