धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत के साथ मिला झटका, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

डिजीटल डेस्क : धनंजय सिंह यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जहां शनिवार को बड़ी राहत मिली, वहीं करारा झटका धीरे से लग गया है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और उनकी सात साल की सजा पर रोक नहीं लगाई है और निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। यानी धनंजय सिंह जेल से बाहर तो आ सकते हैं लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पूर्वांचल के माफिया या बाहुबली राजनेताओं में धनंजय का चर्चित नाम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। अपहरण और रंगदारी मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई थी जिसे पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

धनंजय के इस मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार था। मगर कोर्ट ने उनके चुनाव न लड़ने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को कायम रखा।
File photo

धनंजय के खिलाफ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश कायम रखा, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

धनंजय के इस मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार था।  मगर कोर्ट ने उनके चुनाव न लड़ने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को कायम रखा। इसके तहत वो अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।  माना जा रहा था कि फैसले के बाद धनंजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नही। बता दें कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण-रंगदारी के मामले में जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि बीते बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने धनंजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनकी सात साल की सजा पर रोक न लगाते हुए निचली अदालत से जारी चुनाव न लड़ने के आदेश को नहीं बदला।

जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार सुबह ही जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया।
File photo

धनंजय को जौनपुर से बरेली शिफ्ट करने का दौरान आया फैसला, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पूर्व सांसद

जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार सुबह ही जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया। पूर्व सांसद के वकील ने कहा कि केस की सारी मेरिट बताते हुए अदालत से अनुरोध किया था कि हमारा कन्विक्शन स्टे किया जाए लेकिन कोर्ट का अपना फैसला है। कोर्ट ने जहां तक हमको सही पाया हमारा फैसला स्टे कर दिया और हमको जमानत ग्रांट कर दी। कन्विक्शन स्टे कराने के लिए हमलोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं।

Bihar Flood Alert 2026: बेगूसराय से कटिहार तक गंगा किनारे विशेष...

Bihar Flood Alert 2026: गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और पटना के गांधी घाट पर उच्चतम बाढ़ स्तर यानी Highest Flood Level (HFL) पार...

Sudivya Kumar Sonu Funeral: अंतिम यात्रा में भावुक हुए हेमंत सोरेन,...

Sudivya Kumar Sonu Funeral: झारखंड सरकार के दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अंतिम यात्रा में रविवार को जनसैलाब उमड़ पड़ा। अपने प्रिय नेता...

Saran Flood News 2026: बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत-बचाव कार्य तेज,...

Saran Flood News 2026: सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। बाढ़...