होटल कौशल्या हेरिटेज को औपबंधिक अटैचमेंट करने का आदेश निरस्त

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में ईडी द्वारा अलकतरा घोटाला मामले में होटल कौशल्या हेरिटेज को औपबंधिक अटैचमेंट किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद ईडी के अटैच करने के आदेश को निरस्त कर दिया. अधिवक्ता इंद्रजीत सेना ने अदालत को बताया कि ईडी अब तक बताने में असमर्थ रही है कि प्रार्थी की ओर से उक्त संपत्ति बेची जा रही है. जबकि, दावा है कि लगभग एक करोड़ रुपए का घोटाला हुआ.  लेकिन, घोटाले की राशी का निवेश कहां हुआ, अब तक इसकी जानकारी नहीं दी गई. आखिर होटल को प्रोविजनल अटैचमेंट किए जाने का आधार क्या है. सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी के आदेश को निरस्त कर दिया.

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