होटल कौशल्या हेरिटेज को औपबंधिक अटैचमेंट करने का आदेश निरस्त

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में ईडी द्वारा अलकतरा घोटाला मामले में होटल कौशल्या हेरिटेज को औपबंधिक अटैचमेंट किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद ईडी के अटैच करने के आदेश को निरस्त कर दिया. अधिवक्ता इंद्रजीत सेना ने अदालत को बताया कि ईडी अब तक बताने में असमर्थ रही है कि प्रार्थी की ओर से उक्त संपत्ति बेची जा रही है. जबकि, दावा है कि लगभग एक करोड़ रुपए का घोटाला हुआ.  लेकिन, घोटाले की राशी का निवेश कहां हुआ, अब तक इसकी जानकारी नहीं दी गई. आखिर होटल को प्रोविजनल अटैचमेंट किए जाने का आधार क्या है. सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी के आदेश को निरस्त कर दिया.

 Jharkhand Rain Alert: रांची में रविवार को छाए रहेंगे बादल, 6...

 झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण बारिश का दौर जारी रहेगा। रांची समेत कई जिलों में वज्रपात और...

440 Tyre Vehicle Palkot: 440 टायर और उस पर लदी विशाल...

440 Tyre Vehicle Palkot: गुमला जिले के पालकोट क्षेत्र में शनिवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने ग्रामीणों की उत्सुकता बढ़ा दी।...

JSSC CGL Appointment Stay: नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक,...

JSSC CGL Appointment Stay: झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए कर्मियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का ताजा आदेश राहत लेकर...