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झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को वर्ष 2016 के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को वर्ष 2016 के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के अंतर्गत स्टेट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स को अपनी वेबसाइट पर 10 दिनों के अंदर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान जारी किया गया।

जेएसएससी की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि वे अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए दो सप्ताह का समय चाहते हैं।

इस पर हाईकोर्ट ने जेएसएससी को स्पष्ट निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्टेट मेरिट लिस्ट जारी की जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अजीत कुमार और इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की।

याचिका में सात अभ्यर्थियों ने, जिनमें मीना कुमारी भी शामिल हैं, जेएसएससी द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी न करने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने पूर्व में भी जेएसएससी को वर्ष 2016 के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था।

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