रांची: झारखंड के सोनाहातू प्रखंड के राणाडीह गांव में 2022 में डायन बिसाही के आरोप में हुई तीन महिलाओं की हत्या के मामले में 20 आरोपियों को शुक्रवार को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
यह घटना 4 सितंबर 2022 को हुई थी, जब गांव के राजकिशोर सिंह मुंडा को सांप ने डंस लिया। ओझा से झाड़-फूंक कराने के बाद भी उसकी मौत हो गई। इसके अगले दिन पड़ोसी ललित सिंह मुंडा को भी सांप ने काटा, लेकिन वह झाड़-फूंक के बाद बच गया। इसके बाद ओझा ने गांव की एक महिला पर डायन होने का आरोप लगाया।
ओझा के बहकावे में आकर राजकिशोर के परिजनों ने तीन महिलाओं से मारपीट की, जो अगले दिन गायब हो गईं। पुलिस जांच में ग्रामीणों की निशानदेही पर तीनों महिलाओं के शव बरामद किए गए।
इस मामले में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से पांच जेल में थे और 15 जमानत पर। कोर्ट ने शुक्रवार को मोची राम मुंडा, अभिमन्यु सिंह मुंडा, संजय सिंह मुंडा, दिनेश सिंह मुंडा, ललित सिंह मुंडा, और अन्य समेत सभी 20 आरोपियों को बरी कर दिया।
हालांकि, डायन बिसाही के नाम पर होने वाले अपराधों के प्रति समाज में जागरूकता और कड़ी कार्रवाई की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है।



















