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Desk. सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान आंदोलन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की और याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी कि एक ही तरह की याचिका बार-बार क्यों दाखिल की जा रही है। इस याचिका में पंजाब में राजमार्गों पर नाकाबंदी हटाने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। यहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।
किसान आंदोलन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक याचिका दाखिल की गई थी, इसमें शंभू बॉर्डर समेत सभी हाईवे को खोलने के निर्देश केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को देने की मांग की गई थी। दरअसल, पंजाब के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई थी कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध न किया जाए।
बता दें कि, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़े जाने के बाद उन्होंने अपना मार्च स्थगित कर दिया था। ‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च रविवार, 8 दिसंबर को फिर से शुरू हुआ और उसी कारण से फिर से रोक दिया गया।