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ट्रैफिक और सफाई बाधित करने वाले दुकानदारों पर निगम की कड़ी नजर, नोटिस जारी

रांची: नगर निगम ने ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने अपनी दुकानों के आगे वाहन पार्क करने और सड़क पर सामान रखकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

सोमवार को नगर निगम के उप प्रशासक द्वारा जारी नोटिस में सभी दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपनी दुकानों के सामने वाहन पार्क न करें। साथ ही, व्यवसायिक भवनों में चिह्नित पार्किंग स्थलों को दूसरे कार्यों में इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है।

निगम ने पाया है कि कई व्यवसायिक भवन मालिक अपने चिह्नित पार्किंग स्थलों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, जैसे कि दुकान, गोदाम, या किराए पर देना। इस वजह से इन प्रतिष्ठानों के कर्मियों और ग्राहकों के वाहन सड़कों पर खड़े रहते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है।

निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन भवनों में चिह्नित पार्किंग स्थलों का दुरुपयोग हो रहा है, उन्हें तत्काल सुधार कर पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाए। ऐसा न करने पर उन भवनों को सील कर दिया जाएगा।दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय करना भी सफाई व्यवस्था में बाधा पैदा कर रहा है। निगम ने इसे झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और भवन प्लान अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

रांची के न्यू मार्केट, रातू रोड, सर्कुलर रोड, एचबी रोड, और कांके रोड जैसे व्यस्त क्षेत्रों में व्यवसायिक भवनों के बाहर सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग की समस्या आम हो गई है। इससे सोमवार से शनिवार तक इन मार्गों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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