रांची : रांची नगर निगम के द्वारा भैरव सिंह के ऊपर बैनर व पोस्टर लगाने को लेकर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था. इस मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में प्रार्थी को राहत प्रदान करते हुए जुर्माने की राशि पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने 4 सप्ताह में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि इस मामले में उप नगर आयुक्त को ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है. साथ ही कार्रवाई में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है. इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाए. बता दें कि 14 अगस्त को निगम ने भैरव सिंह के स्वागत में लगे विज्ञापन को अवैध बताते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.
साथ ही नगर निगम ने विज्ञापन लगाने वाले एजेंसियों से इन पोस्टर्स के बारे में पूछा था कि किस आदेश से पोस्टर लगा था. एजेंसियों ने साफ कर दिया कि पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी. इसको लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जतायी थी. जिसके बाद आनन-फानन में रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट टीम के द्वारा सभी पोस्टर बैनर को हटाया गया था.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास
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