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झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध रूफटॉप बार पर जताई नाराजगी, कार्रवाई के निर्देश

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में गुरुवार को रांची में अवैध रूप से संचालित रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

अदालत ने बिना स्वीकृत नक्शे के संचालित रूफटॉप बार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नगर निगम को कार्रवाई पूरी करने के बाद प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता एल.सी.एन. शाहदेव ने अदालत को बताया कि रांची में कुल 34 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट संचालित हैं, जिनमें से केवल दो के पास व्यवसायिक नक्शे की स्वीकृति है। बिना नक्शे की स्वीकृति वाले सभी संचालकों को नोटिस जारी किया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर इन रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को सील भी किया जाएगा।

इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर अवैध तरीके से रूफटॉप बार संचालित हो रहे हैं, तो उन्हें हटाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने पूर्व में भी नगर निगम को ऐसे अवैध रूप से संचालित बार और रेस्टोरेंट पर नियंत्रण लगाने, उनके संचालन के समय निर्धारित करने और उन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए थे।

अदालत ने सरकार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट पर नियंत्रण लगाने तथा मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट इस मामले में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम को लेकर भी सुनवाई कर रही है।

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