रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में सातवीं जेपीएससी नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को निर्धारित की गई है. इस संबंध में अदिति ईशा प्राची तिर्की की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सातवीं जेपीएससी की नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था. उन्होंने आवेदन दिया था और प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल हुई. लेकिन उनका चयन नहीं किया गया, जबकि उन्होंने अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं. इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को मौखिक रूप से बताया कि प्रार्थी ने अपने ओएमआर शीट को सही से भरा नहीं है. इसलिए उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है. इस पर अदालत ने जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सातवीं जेपीएससी से जुड़े मामले में कुमारी कंचना की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से दावा किया गया कि उन्हें चयनित होने के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किया है, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया है. इस पर अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है.
रिपोर्ट- प्रोजेश