रांची: होली के अवसर पर रांची में 15 मार्च को शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दिन खुदरा शराब दुकानों, रेस्तरां, क्लबों, जेएसबीसीएल द्वारा संचालित थोक अनुज्ञप्ति परिसरों और सभी देसी-विदेशी शराब निर्माणशालाओं को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च को किसी भी प्रकार की शराब की आपूर्ति और बिक्री वर्जित होगी।
शराब सेल्समैनों को नहीं मिला सात माह से मानदेय
झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने बताया कि खुदरा शराब दुकानों में कार्यरत सेल्समैनों को पिछले सात महीनों से मानदेय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर भी कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया, जिससे वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। जायसवाल ने सरकार से जल्द से जल्द मानदेय जारी करने की मांग की है।
100 करोड़ के पार जा सकती है शराब बिक्री
इस वर्ष होली पर झारखंड में रिकॉर्ड स्तर पर शराब की बिक्री होने की संभावना है। पिछले वर्ष तीन दिनों के दौरान लगभग 92 करोड़ रुपये की शराब बिकी थी, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि दुकानों में जरूरत के अनुसार शराब की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
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