रांची नगर निगम की सख्ती: 1 अप्रैल 2025 से गीला-सूखा कूड़ा अलग नहीं देने पर नहीं होगा उठाव, लगेगा जुर्माना

रांची: राजधानी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए रांची नगर निगम ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए अब गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग देना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल 2025 से नगर निगम शहर के 53 वार्डों में इस नई व्यवस्था को लागू करेगा। इसके तहत हर घर से कूड़ा अलग-अलग लिया जाएगा। यदि कोई घर मिक्स्ड कूड़ा देगा, तो निगम के सफाईकर्मी उसे उठाने से इनकार कर देंगे।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि बार-बार समझाने के बावजूद जो लोग गीले और सूखे कूड़े को अलग-अलग नहीं करेंगे, उन्हें चिह्नित किया जाएगा। ऐसे घरों से कूड़ा उठाव पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

शुक्रवार को नगर निगम के प्रशासक संदीप कुमार ने स्वच्छता शाखा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निगम की विशेष टीम कूड़ा कलेक्शन की निगरानी करेगी, ताकि यदि कहीं कोई खामी हो, तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके।

प्रशासक ने शहर की सफाई का ठेका लेने वाली एजेंसी स्वच्छता कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव 100% सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी क्षेत्र से निर्धारित समय पर कूड़ा नहीं उठाया गया और सड़क पर कूड़ा पड़ा मिला, तो एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की इस नई पहल का उद्देश्य रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस नियम का पालन करें और अपने शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने में सहयोग दें।

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