जमीन घोटाला मामले में अफसर अली को झटका, जमानत याचिका खारिज

रांची. जमीन घोटाला मामले के आरोपी अफसर अली को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी अफसर अली की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 14 अप्रैल 2023 से जेल में बंद है। मामले में अभी तक आरोप गठित नहीं हुआ है। ट्रायल में देरी हो रही है। इसलिए जमानत प्रदान किया जाए।

जमीन घोटाला मामला

मामले में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, व्यवसाई विष्णु अग्रवाल, अफसर अली समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

Patna Food Safety Inspection: पटना में McDonald’s और Domino’s का निरीक्षण,...

Patna Food Safety Inspection: बिहार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से...

Bihar Khet Bachao Abhiyan: खेत बचाओ अभियान को लेकर सरकार की...

Bihar Khet Bachao Abhiyan: बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कृषि भवन स्थित अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम...

Jio Global Expansion Plan: अमेरिका-जर्मनी समेत 12 साझेदारियों पर नजर, 150...

Jio Global Expansion Plan: रिलायंस जियो की टेक्नोलॉजी को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की योजना के तहत कंपनी करीब 12 संभावित रणनीतिक साझेदारियों पर...