रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार 16 मई तक चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। ऐसे में अब नगर विकास विभाग अदालत से ढाई महीने का अतिरिक्त समय मांगने की तैयारी में है। विभाग कोर्ट को चुनाव की तैयारियों की जानकारी देगा और भरोसा दिलाएगा कि ढाई महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
बता दें कि रोशनी खलखो और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार महीने के भीतर नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जिसकी अवधि 16 मई को समाप्त हो रही है। लेकिन तय समयसीमा में चुनाव न करा पाने को लेकर सरकार कोर्ट से अतिरिक्त समय मांग रही है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की थी और स्पष्ट कर दिया था कि ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के नाम पर बार-बार चुनाव टाले नहीं जा सकते। पिछली सुनवाई में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी और नगर विकास सचिव सुनील कुमार कोर्ट में हाजिर थे।
गौरतलब है कि झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही समाप्त हो चुका है। इसके बाद से स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखें लगातार टल रही हैं। अब राज्य सरकार की नजर हाईकोर्ट से मिलने वाली अतिरिक्त ढाई महीने की मोहलत पर टिकी है।


















