Advertisment

झारखंड में नगर निकाय चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने जताई नाराजगी, जानिए क्या कहा

रांची. झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव नहीं रोक सकती।

साथ ही हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट नहीं उपलब्ध कराई। साथ ही मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब भी दाखिल किया। अपने जवाब में सरकार ने ट्रिपल टेस्ट पूरे होते ही चुनाव करा लिया जाएगा।

इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनाव रोकना गलत है। बता दें कि, पूर्व पार्षद रौशनी खलखो ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।

Bankipur By Election 2026: एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में उतरे मंत्री...

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंत्री श्रवण कुमार ने एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित कर...

School Enrollment Campaign: बिहार के 171 प्रखंडों में शिक्षा से जुड़ीं...

बिहार के 19 जिलों के 171 प्रखंडों में पंचायत प्रतिनिधियों, जीविका दीदियों और सीथ्री के प्रयास से स्कूल छोड़ चुकी बालिकाएं फिर शिक्षा की...

Waste Management Success: मधुबनी के सुखेत पंचायत का मॉडल बना मिसाल,...

मधुबनी के सुखेत पंचायत ने गोबर और जैविक कचरे से वर्मी कंपोस्ट बनाकर स्वच्छता, रोजगार और आय का नया मॉडल विकसित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र...