चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 महीने की सजा, जुर्माने के साथ चुकानी होगी रकम

बेगूसराय: न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश की अदालत ने नालसी 1457/ 2017 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित बरौनी थाना के मोसादपुर निवासी विजय सिंह को एनआई एक्ट की धारा 138 में दोषी घोषित किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित विजय सिंह को एनआई एक्ट की धारा 138 में दोषी पाकर 6 माह कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही मुकदमा दाखिल होने की तिथि से डेढ़ लाख जुर्माना 9% ब्याज के साथ जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि इस जुर्माने की राशि 30 दिनों के अंदर परिवादी को भुगतान किया जाए अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक माह का अतिरिक्त सजा आरोपित को भुगतना पड़ेगा। इस जुर्माने की राशि आरोपित के चल अचल संपत्ति से वसूल की जाएगी। आरोपित को हर हाल में जुर्माने की राशि का भुगतान करना ही पड़ेगा। परिवादी की ओर से कई गवाहों की गवाही कराई गई जिसने घटना का पूर्ण समर्थन किया।

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आरोपित पर आरोप है कि 25 जनवरी 2016 को बरौनी थाना के हरपुर निवासी पारिवादी रामबाबू सिंह से पुत्री की शादी के नाम पर एक लाख रुपया नगद लिया। आरोपित विजय सिंह ने 100 रूपये के नन ज्यूडिशियल स्टांप पर लिख कर दिया। समय पर पैसा वापस नहीं करने के बाद परिवादी ने आरोपित को तगादा किया तब परिवादी को 30 जून 2017 को 41 हजार का चेक दिया और 7 जुलाई 2017 को 61 हजार का चेक दिया दोनों चेक आरोपित के बैंक खाता में रुपया नहीं रहने के कारण बाउंस कर गया।

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बेगूसराय से अजय शास्त्री की रिपोर्ट

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