Friday, June 27, 2025

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सेवानिवृत्ति विवाद के बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता को एजी कार्यालय ने जारी की प्रोविजनल पे-स्लिप

रांची:  DGP अनुराग गुप्ता को आखिरकार महालेखाकार (AG) कार्यालय की ओर से प्रोविजनल पे-स्लिप जारी कर दी गई है। यह पे-स्लिप 30 अप्रैल 2025 की सेवानिवृत्ति की घोषित तिथि के बाद के महीनों के लिए जारी की गई है। इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय ने राज्य के गृह विभाग, डीजीपी कार्यालय के डीडीओ और खुद अनुराग गुप्ता को जानकारी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि गृह विभाग ने हाल ही में महालेखाकार को एक आग्रह पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 3 फरवरी 2025 से 2 फरवरी 2027 तक निर्धारित है। यह कार्यकाल झारखंड पुलिस बल प्रमुख चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के तहत तय किया गया है। नियमावली के नियम 10(1) के अनुसार, डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्षों का होगा, भले ही इस अवधि में अधिकारी की सेवानिवृत्ति तिथि आ जाए।

इस आधार पर गृह विभाग ने अनुरोध किया था कि एक मई 2025 के बाद का पे-स्लिप भी जारी किया जाए। ज्ञात हो कि अनुराग गुप्ता की सेवा निवृत्ति की तिथि 30 अप्रैल 2025 मानी गई थी और इसके बाद मई माह से उनका पे-स्लिप ‘जीरो’ कर दिया गया था, जिससे उन्हें मई माह का वेतन नहीं मिल पाया था।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल पे-स्लिप के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि यह वेतन पत्र सशर्त है। यदि भविष्य में सरकार अथवा न्यायालय द्वारा सेवा विस्तार को अवैध घोषित किया जाता है, तो भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, पे-स्लिप जारी करने के दो आधार हैं— पहला, गृह विभाग द्वारा अनुरोध पत्र भेजा जाना और दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति को लेकर भेजे गए किसी निर्णय की प्रतिलिपि महालेखाकार कार्यालय को औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं होना।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति तिथि 30 अप्रैल 2025 घोषित करते हुए उन्हें डीजीपी पद से हटाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद, एजी कार्यालय को इस बाबत कोई आधिकारिक सूचना केंद्र से नहीं मिली। इसी स्थिति के मद्देनज़र एजी कार्यालय ने प्रोविजनल पे-स्लिप जारी करने का फैसला लिया है।

अब इस आदेश के बाद अनुराग गुप्ता को मई 2025 का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन सेवा विस्तार से संबंधित अंतिम निर्णय भविष्य के न्यायिक या सरकारी आदेशों पर निर्भर करेगा।


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