रांची : जेपीएससी के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें 7वीं से 10 वींं जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताते हुए रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा. अदालत ने पूछा कि क्या प्रारंभिक परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट जेपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है. इसको लेकर प्रार्थी अमित विद्यार्थी व प्रवीण कुमार चौधरी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में कोर्ट ने 3 हफ्ते में आयोग को जवाब दाखिल करने का समय दिया है.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत को बताया कि जेपीएससी नियुक्ति नियमावली की धारा-30 के तहत सभी अभ्यर्थिियों की ओएमआर शीट को वेबसाइट पर अपलोड करना है, लेकिन जेपीएससी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है.
रिपोर्ट : प्रोजेश
जेपीएससी मामला : मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से कोर्ट का इंकार

















