झारखंड पुलिस आरक्षी भर्ती 2015 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 800 से अधिक मूल याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य को चार सप्ताह में नियुक्ति पूरी करनी होगी।
Jharkhand Police Recruitment रांची:झारखंड पुलिस में आरक्षी नियुक्ति विज्ञापन संख्या 4-2015 से जुड़े 800 से अधिक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये अभ्यर्थी करीब 11 साल से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। सभी याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जितेंद्र कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य मामले की सुनवाई जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली खंडपीठ लगातार कर रही थी।
Jharkhand Police Recruitment: कोर्ट ने चार सप्ताह में नियुक्ति का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सभी मूल याचिकाकर्ताओं की अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए उनकी नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था। साथ ही दोबारा मेडिकल और शारीरिक दक्षता परीक्षण कराने को कहा गया था। 21 अगस्त 2026 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की स्थिति की जानकारी ली। झारखंड पुलिस की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्रवाई की जानकारी दी गयी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में डीम्ड क्वालिफाइड मानते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया और सुधांशु एस चौधरी ने कोर्ट को बताया कि सफल अभ्यर्थियों में करीब 300 होमगार्ड भी शामिल हैं, जो पिछले 15 वर्षों से राज्य में सेवा दे रहे हैं। कोर्ट ने इन्हें भी समायोजित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उनकी सेवा संतोषजनक रही है, इसलिए उन्हें दोबारा लिखित परीक्षा से गुजरने की जरूरत नहीं है।
Key Highlights
झारखंड पुलिस आरक्षी भर्ती 2015 के 800 से अधिक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत।
करीब 11 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं सफल अभ्यर्थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मूल याचिकाकर्ताओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में डीम्ड क्वालिफाइड माना।
राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश।
करीब 300 होमगार्ड अभ्यर्थियों को भी सेवा में समायोजित करने का निर्देश।
Jharkhand Police Recruitment: दौड़ में सिर्फ दो अभ्यर्थी हुए सफल
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड पुलिस ने रांची एसएसपी के नेतृत्व में एक बोर्ड का गठन कर अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा करायी। 20 अगस्त को 437 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए, जबकि करीब 125 अन्य अभ्यर्थियों का परीक्षण 21 अगस्त को कराया गया।अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ तीन मिनट में पूरी करनी थी। निर्धारित समय में केवल दो अभ्यर्थी ही दौड़ पूरी कर सके। इसके बाद पुलिस बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को सौंप दी।हालांकि, कानून के जानकारों के अनुसार, शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिकतर अभ्यर्थियों के सफल नहीं होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर सभी मूल याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का रास्ता साफ किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश केवल मूल रिट याचिकाकर्ताओं पर लागू होगा। इसे भविष्य के मामलों के लिए नजीर नहीं माना जायेगा। हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वाले अन्य उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।


















