‘रेलवे द्वारा चिपकाए गए नोटिस कोर्ट आदेश का उल्लंघन’

लखीसराय : लखीसराय रेलवे स्टेशन के उत्तरी भाग में बने झुग्गी-झोपड़ी एवं दुकानों पर रेल प्रशासन की ओर से खाली किए जाने के नोटिस चिपकाए गए हैं। वरना एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण के तहत खाली करवाए जाने के प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने की बातें कहीं गई है। तमाम क्रियाकलाप बिल्कुल पटना हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध है।

स्थान पर बीते 1880 से वे रहते आ रहे हैं – दुकान मालिक विश्वनाथ कुमार

वहीं संबंधित स्थान के दुकान मालिक विश्वनाथ कुमार गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उक्त स्थान पर बीते 1880 से वे रहते आ रहे हैं एवं दुकानें चल रही है। दुकान मालिक ने प्रेसवार्ता में अहम जानकारी देते हुए बताया कि 1880 से उनकी पट्टे की जमीन पर अंग्रेज सरकार ने दिया था। जिसके बाद उनके पूर्वज वहां रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा बार-बार दुकान मालिक को परेशान किया जाता है। इस दौरान रेल प्रशासन के द्वारा नोटिस चिपकाए जाता है, जिससे दुकान मालिक को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जबकि उक्त जमीन का मामला पटना उच्च न्यायालय में लंबित है।

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हाईकोर्ट ने 2016 से दुकान को डिमोलिश करने पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश पारित किया था

इस बावत में उच्च न्यायालय में बीते 26 अक्टूबर 2016 से दुकान को डिमोलिश करने पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश अर्थात आर्डर पारित किया गया। हाईकोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश पारित रहने के बावजूद भी रेल प्रशासन के द्वारा पिछले 17 जुलाई 2025 को दुकान को डिमोलिश करने का नोटिस फिर से चिपकाया गया जो किसी भी दृष्टि कोण से न्यायोचित नहीं है। आगे दुकान मालिक विश्वनाथ कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। रेल प्रशासन जितनी हिटलरशाही कर उन्हें परेशान कर लें अंतिम जीत सत्य की ही जीत होगी। दुकान मालिक के अनुसार, संबंधित मामलों को लेकर पटना उच्च न्यायालय में परिवाद संख्या-17492/2016 दायर किया गया था। जिस पर न्यायिक खंडपीठ की ओर से तत्काल स्थगन आदेश दिया गया था। दूसरी ओर रेलवे प्रशासन की ओर से इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं किए गए हैं।

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विश्वनाथ गुप्ता की रिपोर्ट

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