Ranchi: गांजा तस्करी मामले में एक को 10 साल की सजा, 1.5 लाख रुपये लगा जुर्माना

Ranchi: गांजा तस्करी के एक मामले में बिहार के भोजपुर निवासी कृष्णा कुमार सिंह को NDPS एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने 1.50 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो आरोपी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार ने सुनाया है।

Ranchi: क्या है मामला?

यह मामला 3 मार्च 2021 का है, जब रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड से 34 किलोग्राम गांजा के साथ कृष्णा कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सुबह करीब 9 बजे, आरोपी चार बैग लेकर क्लासिक बस स्टैंड में संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। इस बीच खादगढ़ा टीओपी प्रभारी को शक होने पर बैग की तलाशी ली गई। तलाशी में चार पैकेट (प्रत्येक 5 किलो) में कुल 20 किलो गांजा, और एक बड़े पैकेट में 14 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।

Bihar Cooperative Policy 2026: सहकारी समितियों में होंगे बदलाव, पैक्स को...

Bihar Cooperative Policy 2026: बिहार राज्य सहकारी नीति 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सहकारिता विभाग ने सहकारी अधिनियम और नियमावली में आवश्यक संशोधनों पर...

Hemant Soren: डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे...

रांची के बरगाई 8.86 एकड़ जमीन मामले में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन...

Bihar Balika PhD Fellowship: हर साल 1000 छात्राओं का चयन, 4...

Bihar Balika PhD Fellowship: बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप...