रीतलाल को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, चर्चित सत्यनारायण हत्याकांड में बरी किए जाने के आदेश को किया निरस्त

पटना : राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चर्चित सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने रीतलाल यादव को बरी किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मर्डर केस में फिर से सुनवाई करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि साल 2023 में राजद विधायक को पटना सिविल कोर्ट की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने इसी हत्याकांड में बरी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस बहुचर्चित हत्याकांड की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई थी। इस केस में रीतलाल समेत कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।

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साल फरवरी के महीने में अदालत ने इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी किया था

दानापुर की पूर्व बीजेपी विधायक आशा सिन्हा उर्फ आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा की हत्या मामले में निचली अदालत ने रीतलाल यादव समेत अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया था। इसके बाद इस मामले में आशा सिन्हा ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसी साल फरवरी के महीने में अदालत ने इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी किया था। 30 अप्रैल 2003 में राजद ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ‘तेल पिलावन, लाठी घुमावन’ रैली का आयोजन किया था। इसी दिन खगौल के जमालुद्दीन चक के पास सत्यनारायण सिन्हा की गोली मारकर हत्या की थी। इस मर्डर केस में रीतलाल यादव पर आरोप लगे थे।

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