वोटर आईडी बनाने के दौरान उम्र से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया संज्ञान

रांची. झारखंड में वोटर आईडी बनाने की प्रक्रिया के दौरान उम्र संबंधी दस्तावेजों में छेड़छाड़ की बढ़ती शिकायतों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को पत्र जारी कर इस संबंध में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।

वोटर आईडी के उम्र से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़

सूचनाओं के अनुसार, कुछ प्रज्ञा केंद्रों, साइबर कैफे और व्यक्तिगत स्तर पर दस्तावेजों में जानबूझकर बदलाव कर मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। खासकर आयु प्रमाण पत्रों में हेरफेर कर फर्जी तरीके से नाम जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में यदि कोई संदिग्ध दस्तावेज पाए जाते हैं, तो संबंधित प्रज्ञा केंद्र, साइबर कैफे या आवेदक व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म 6, 7 और 8 का निष्पादन केवल निर्धारित नियमों के तहत ही होना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि प्रपत्र 6, 7 एवं 8 का निष्पादन विदित रीतियों द्वारा किया जाता रहा है। परंतु ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अन्य सरकारी लाभ लेने के उद्देश्य से कतिपय व्यक्तियों/ प्रज्ञा केंद्रों/ साइबर कैफे इत्यादि द्वारा आयु हेतु वांक्षित दस्तावेजों के आयु में छेड़छाड़ कर वोटर आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेजों के रूप में संलग्न कर अपलोड किया जा रहा है।

के. रवि कुमार ने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि वोटर आईडी बनाने के क्रम में ऐसे संदिग्ध दस्तावेज पाए जाते हैं तो संलिप्त व्यक्तियों / प्रज्ञा केंद्रों/ साइबर कैफे इत्यादि पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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