ACB Action in Hazaribagh: कारोबारी Vinay Singh की पत्नी Snigdha Singh के खिलाफ Warrant जारी करने का आवेदन

हजारीबाग में वन भूमि घोटाले में कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह पर एसीबी की कार्रवाई, कोर्ट से वारंट जारी करने का आवेदन।


ACB Action in Hazaribagh: रांची: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने हजारीबाग की विवादित वन भूमि खरीद-बिक्री मामले में ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एसीबी ने बुधवार को विशेष अदालत में आवेदन देकर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है।

एसीबी के अनुसार, स्निग्धा सिंह पर हजारीबाग सदर अंचल के बभनवे मौजा स्थित गैर-मजरुआ खास जंगल झाड़ की सरकारी भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने का आरोप है। यह आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त जमीन का म्यूटेशन अवैध तरीके से कराया।


Key Highlights

  • ACB ने कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह के खिलाफ वारंट जारी करने हेतु कोर्ट में आवेदन किया।

  • आरोप: हजारीबाग की वन भूमि को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से खरीदा और म्यूटेशन कराया गया।

  • तीन बार पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए, लेकिन वह एक बार भी उपस्थित नहीं हुईं।

  • ACB कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी है।

  • जमीन हजारीबाग सदर अंचल के बभनवे मौजा में स्थित है, कुल रकबा करीब एक एकड़ है।


ACB Action in Hazaribagh:

ब्यूरो ने बताया कि इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें तीन बार नोटिस भेजे गए — लेकिन उन्होंने एक बार भी उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज नहीं कराया। ऐसे में एसीबी ने अदालत से कहा कि स्निग्धा सिंह की भूमिका गंभीर है और पूछताछ के लिए उनका उपस्थित होना जरूरी है। इसलिए उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाना आवश्यक है।

एसीबी की विशेष अदालत में सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई थी, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी एसीबी ने स्पष्ट किया था कि स्निग्धा सिंह मामले में आरोपी हैं और उनसे पूछताछ से कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

ACB Action in Hazaribagh:

मामले से जुड़ी जमीन थाना नंबर 252, खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060, 848 और खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 पर दर्ज है। कुल रकबा लगभग एक एकड़ (28 डिसमिल + 72 डिसमिल) बताया गया है। एसीबी का कहना है कि यह पूरी जमीन राज्य सरकार की वन भूमि श्रेणी में आती है, जिसे खरीदना या निजी नाम पर ट्रांसफर करना कानूनन वर्जित है।

अब कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा कि एसीबी स्निग्धा सिंह के खिलाफ अगली कार्रवाई कब करती है। फिलहाल ब्यूरो की नजर इस पर टिकी है कि अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होता है या नहीं।

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