Dhanbad: निशा कुमारी हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट के फैसले पर जानिए परिजन क्या बोले

Dhanbad: धनबाद कोर्ट ने निशा कुमारी हत्याकांड मामले में सजा के बिंदु पर आज अपना फैसला सुना दिया है। पिछले दिनों जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के आरोपी नीरज आनंद को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नीरज आनंद को आजीवन कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Dhanbad: आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश ने बताया कि 21 जनवरी 2024 को बैंक मोड़ श्रीराम प्लाजा में स्थित टाटा म्यूचुअल फंड के दफ्तर में निशा कुमारी की हत्या हुई थी। डेढ़ साल के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार संतुष्ट है। वहीं मृतका के पति की तरफ से अधिवक्ता विकास भुवानिया ने बताया कि म्यूचुअल फंड के मैनेजर नीरज आनंद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आज सुनवाई की तारीख मुकर्रर की थी।

Dhanbad: निशा कुमारी हत्याकांड

इधर, मृतका के पति ने बताया कि कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बताते चलें कि 21 जनवरी 2024 को दफ्तर बुलाकर नीरज ने शादीशुदा निशा को चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। तीन दिन बाद पुलिस ने सरायढेला क्षेत्र से नीरज को पकड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम में कोर्ट ने CCTV फुटेज को महत्वपूर्ण माना। मृतका धनबाद के मनईटांड की रहने वाली थी। 2023 में उसकी शादी राहुल से हुई थी।

अनिल पांडेय की रिपोर्ट

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