रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में नई पुलिस नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर गृह सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने गृह सचिव से पूछा आपके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना का मामला चलाया जाए। दरअसल अदालत ने इस मामले में चार साल पहले अपने आदेश में कहा था कि पुलिस बहाली कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी, लेकिन सरकार ने नियुक्ति पत्र में इस शर्त की जानकारी नहीं दी है। अदालत ने सरकार को इसकी सूचना अखबार और व्यक्तिगत रूप से सभी अभ्यर्थियों को सूचित करने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट- प्रोजेश







