Sonam Raghuvanshi Case: सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर उठाए सवाल, टाइपिंग की गलती से जमानत देना सही?

सोनम रघुवंशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट मेमो में टाइपिंग की मामूली गलती के आधार पर गंभीर मामले में बेल देना उचित नहीं हो सकता।


Sonam Raghuvanshi Case नई दिल्ली: सोनम रघुवंशी को जमानत दिए जाने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि क्या अरेस्ट मेमो में टाइपिंग की एक मामूली गलती के आधार पर किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए जमानत देना उचित है।

Sonam Raghuvanshi Case:टाइपिंग की गलती बनी जमानत का आधार

मामले में पुलिस ने अरेस्ट मेमो में हत्या से संबंधित धारा 103(1) का उल्लेख करने के बजाय गलती से धारा 403 दर्ज कर दी थी। इसी तकनीकी आधार को मानते हुए हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत प्रदान की थी।


Key Highlights:

  • सोनम रघुवंशी की जमानत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

  • अरेस्ट मेमो में धारा 103(1) की जगह 403 लिखे जाने का मामला।

  • सुप्रीम कोर्ट ने टाइपिंग की गलती के आधार पर बेल देने पर सवाल उठाए।

  • मेघालय सरकार ने इसे महज ‘क्लेरिकल मिस्टेक’ बताया।

  • कोर्ट ने पुलिस से मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी तलब की।


Sonam Raghuvanshi Case:मेघालय सरकार ने बताया क्लेरिकल मिस्टेक

सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह केवल एक ‘क्लेरिकल मिस्टेक’ यानी लिपिकीय त्रुटि थी। उनका कहना था कि इस प्रकार की टाइपिंग गलती के आधार पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता।

Sonam Raghuvanshi Case:सुप्रीम कोर्ट ने मांगे मूल दस्तावेज

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को मामले से जुड़े मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि यह साबित हो जाता है कि जमानत का आधार केवल तकनीकी त्रुटि थी और उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं था, तो हाई कोर्ट का जमानत आदेश रद्द किया जा सकता है।

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