पटना : चर्चित कोचिंग विवाद एवं फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई 2026 को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल में बंद बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस से संबंधित रिपोर्ट संबंधित थाना से तलब की है
सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल में बंद बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस से संबंधित रिपोर्ट संबंधित थाना से तलब की है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम जमानत याचिका पर आगे विचार किया जाएगा। तब तक जमानत पर फैसला सुरक्षित नहीं किया गया है। खान सर की ओर से अधिवक्ता सत्यम झा ने बताया कि कांड संख्या 418/26 में तीन आरोपितों के मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने इसे तीन जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

रौशन आनंद पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तार किए गए एक बॉडीगार्ड के पास बरामद हथियार का लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है
वहीं, रौशन आनंद पक्ष के अधिवक्ता सत्यम झा ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तार किए गए एक बॉडीगार्ड के पास बरामद हथियार का लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है, जबकि उसका उपयोग बिहार में किया जा रहा था। इसी संबंध में अदालत ने संबंधित थाना से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले में तीन जुलाई 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।


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