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Ranchi Smart City Fund 2026: रांची स्मार्ट सिटी के लिए सरकार का बड़ा फैसला, विकास कार्यों को मिली रफ्तार

Ranchi Smart City Fund 2026: झारखंड सरकार ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए रांची स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट और रखरखाव के लिए ₹20 करोड़ मंज़ूर किए हैं। शहरी विकास और आवास विभाग ने इन फंड्स को जारी करने की मंज़ूरी देते हुए आदेश जारी किया है। यह रकम TSP (ट्राइबल सब-प्लान) सेक्टर के तहत स्मार्ट सिटी के लिए तय किए गए ₹60 करोड़ के बजट का हिस्सा है। सरकार के अनुसार, इन फंड्स का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं से जुड़े ऑपरेशन, रखरखाव और ज़रूरी पेमेंट के लिए किया जाएगा।

तीन मुख्य कामों पर खर्च होंगे फंड्स

शहरी विकास और आवास विभाग के आदेश के अनुसार, मंज़ूर की गई रकम का इस्तेमाल तीन बड़े कामों के लिए किया जाएगा: स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल का ऑपरेशन, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क (IIDW) से जुड़े पेमेंट, और कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर (C4) का ऑपरेशन और रखरखाव।

स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल के लिए ₹2 करोड़

सरकार ने स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल के ऑपरेशन के लिए ₹2 करोड़ मंज़ूर किए हैं। इन फंड्स से रांची स्मार्ट सिटी के 647.08 एकड़ के एरिया-बेस्ड डेवलपमेंट (ABD) ज़ोन में लगी स्ट्रीट लाइट का ऑपरेशन किया जाएगा। इसके अलावा, शहर के अलग-अलग चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल और सर्विलांस कैमरों के बिजली बिल का पेमेंट भी इसी फंड से किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट के लिए ₹8 करोड़

सरकार ने इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क (IIDW) के लिए ₹8 करोड़ मंज़ूर किए हैं। यह रकम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को दी जाएगी। विभाग के अनुसार, यह पेमेंट GST दरों में बढ़ोतरी के कारण हुई लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए है।

C4 सेंटर के ऑपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ₹10 करोड़ का फंड

मंज़ूर की गई रकम का सबसे बड़ा हिस्सा—₹10 करोड़—कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर (C4) के ऑपरेशन और रखरखाव के लिए तय किया गया है। यह सेंटर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की JUPMI बिल्डिंग से काम करता है। सरकार ने साफ़ किया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से मिले ग्रांट सिर्फ़ फरवरी 2026 तक ही मान्य थे। इस तारीख के बाद होने वाला कोई भी खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी।

सरकार ने खर्च को लेकर शर्तें तय कीं

शहरी विकास और आवास विभाग ने अपने आदेश में साफ़ किया है कि मंज़ूर किए गए फंड का इस्तेमाल ‘जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) 2017’ के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। इन फंड का इस्तेमाल सिर्फ़ तय कामों के लिए ही किया जा सकता है। इसके अलावा, इन फंड का इस्तेमाल ‘स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV)’ बनाने या नगर निगम के अंदरूनी प्रशासनिक कामकाज के लिए नहीं किया जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि फंड ‘टाइड ग्रांट’ के तौर पर ‘रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड’ के बैंक खाते में जारी किए जाएंगे।

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