झारखंड में 24 अगस्त को 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द और छह स्थगित करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। JPSC परीक्षा घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा।
Jharkhand Recruitment Row रांची: झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए 24 अगस्त, सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दो अलग-अलग मामलों पर सुनवाई निर्धारित है। एक ओर झारखंड हाईकोर्ट राज्य सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द और छह परीक्षाओं को स्थगित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी की 14वीं पीटी 2025 और सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले की सुनवाई होगी।
Jharkhand Recruitment Row: 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ राज्य सरकार की ओर से 18 अगस्त को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस अधिसूचना के तहत 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द, छह परीक्षाओं को स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है।
याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का कहना है कि कई चयन प्रक्रियाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी थीं। ऐसे में उन्हें रद्द करने का फैसला अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। अभ्यर्थियों के आग्रह पर ही हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को मामले की सुनवाई की तारीख तय की थी।
Key Highlights
24 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामले की सुनवाई।
सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द और छह परीक्षाएं स्थगित की हैं।
17 भर्ती परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट में JPSC 14वीं PT 2025 और CGL परीक्षा मामले की सुनवाई।
याचिका में परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराने और CBI जांच की मांग की गई है।
Jharkhand Recruitment Row: JPSC परीक्षा में कथित धांधली पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
इधर सुप्रीम कोर्ट में भी सोमवार को झारखंड से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ जेपीएससी की 14वीं पीटी 2025 और सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
यह याचिका हरिशरण देवगन की ओर से अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दाखिल की गई है। याचिका में परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
Jharkhand Recruitment Row: परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराने और CBI जांच की मांग
याचिका में कथित अनियमितताओं को देखते हुए पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करने और नए सिरे से निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने का अनुरोध भी किया गया है।
दोनों अदालतों में होने वाली सुनवाई को झारखंड के लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाईकोर्ट में जहां भर्ती परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने के सरकारी फैसले पर सुनवाई होगी, वहीं सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों तथा सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई होगी।


















