बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी से 16 सितंबर तक जवाब मांगा।
Hemant Soren रांची: झारखंड हाई कोर्ट में बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 16 सितंबर तक का समय दिया है।
Hemant Soren:डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के आदेश पर रोक की मांग
हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में ईडी की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिका में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही मनी लांड्रिंग मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही पर भी रोक लगाने का आग्रह किया गया है।
हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी का पक्ष जानने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर के बाद होगी।
Key Highlights
- बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई।
- हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा गया।
- ईडी को 16 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश।
- हेमंत सोरेन ने डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के आदेश पर रोक मांगी है।
- मामले में 15 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठन हो चुका है।
Hemant Soren:15 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठन हो चुका
बड़गाईं जमीन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की विशेष अदालत पहले ही 15 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है। इनमें अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत अन्य आरोपी शामिल हैं। वहीं राजकुमार पाहन समेत दो आरोपितों के खिलाफ अभी आरोप गठन नहीं हुआ है।
मामले में राजस्व कर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, इरशाद अख्तर, अफसर अली, सद्दाम हुसैन और इरसाद समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है।
Hemant Soren:जमीन फर्जीवाड़े की जांच के बाद ईडी ने दाखिल की चार्जशीट
कथित जमीन फर्जीवाड़े की जांच के दौरान ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी और अन्य कार्रवाई की थी। जांच पूरी करने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने आरोपितों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसी मामले में हेमंत सोरेन की ओर से डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई थी, जिसे विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था।
अब हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी का जवाब महत्वपूर्ण होगा। अदालत के निर्देश के बाद 16 सितंबर तक ईडी को अपना पक्ष रखना है।


















