Jharkhand SIR: मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की Deadline बढ़ी, अब 30 सितंबर तक मौका

 झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी गई है। पात्र नागरिक Form-6, 7 और 8 जमा कर सकते हैं।


Jharkhand SIR रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या मतदाता विवरण में सुधार कराने के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दाखिल कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला विभिन्न स्टेकहोल्डर से मिले अनुरोध और फॉर्म-6, 7 तथा 8 के लगातार प्राप्त हो रहे आवेदनों को देखते हुए लिया है।

Jharkhand SIR:30 सितंबर तक दावा-आपत्ति का अंतिम मौका

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने बताया कि दावा-आपत्ति की अवधि का यह दूसरी और अंतिम बार विस्तार है। इससे पहले एसआइआर के तहत दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई थी।

उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों को अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का नाम एसआइआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।


Key Highlights

  • झारखंड में SIR के तहत दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 कर दी गई है।
  • नाम जोड़ने के लिए पात्र नागरिक फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।
  • नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • मतदाता विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 जमा किया जा सकता है।
  • निर्वाचन विभाग ने इसे दावा-आपत्ति अवधि का दूसरी और अंतिम विस्तार बताया है।

Jharkhand SIR:युवाओं से जल्द फॉर्म-6 भरने की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि यदि उनका नाम एसआइआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो वे जल्द प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए सीइओनेट के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा किया जा सकता है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जो एक अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

Jharkhand SIR:फॉर्म-6, 7 और 8 से क्या होगा

एसआइआर के दौरान मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए अलग-अलग तरह के दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और मतदाता विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित प्रक्रिया जल्द पूरी करें।

 

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