Patna Packaged Drinking Water Raid: बिहार की राजधानी पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल का कारोबार करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। संपतचक, सोनागोपालपुर, गौरीचक और आसपास के इलाकों में पांच प्रतिष्ठानों की जांच की गई। विभाग के अनुसार, निरीक्षण के दौरान लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं और विभिन्न ब्रांडों के लेबल में पानी की पैकेजिंग किए जाने के मामले सामने आए। कार्रवाई के दौरान कुल 15,340 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3,07,960 रुपये बताई गई है। बिना लाइसेंस संचालित पाई गई इकाइयों को बंद कराया गया। कुछ प्रतिष्ठानों से कानूनी नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।
महादेव इंटरप्राइजेज से 6,960 लीटर पानी जब्त
सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित महादेव इंटरप्राइजेज में जांच के दौरान वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई। विभाग ने यहां से एक लीटर की 5,364 बोतलें, 500 मिलीलीटर की 2,688 बोतलें और दो लीटर की 126 बोतलें जब्त कीं। इन बोतलों में कुल 6,960 लीटर पानी था, जिसकी अनुमानित कीमत 1,28,280 रुपये बताई गई। विभाग ने प्रतिष्ठान को बंद कराया और एक कानूनी नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा।
त्रिवेणी नीर में भी मिली लाइसेंस संबंधी अनियमितता
गौरीचक के रामनगर स्थित त्रिवेणी नीर प्रतिष्ठान की जांच में भी वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं मिली। यहां से एक लीटर की 984 बोतलें और 500 मिलीलीटर की 1,420 बोतलें जब्त की गईं। जब्त पेयजल की मात्रा 1,694 लीटर और अनुमानित मूल्य 33,880 रुपये बताया गया है। विभाग ने प्रतिष्ठान से दो कानूनी नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और निर्माण कार्य बंद करा दिया।
प्रहिल प्लास्टिको में विभिन्न ब्रांडों के लेबल वाली बोतलें मिलीं
संपतचक स्थित प्रहिल प्लास्टिको प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण में वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई। विभाग के अनुसार, यहां विभिन्न ब्रांडों के रैपर और लेबल का इस्तेमाल कर पानी की पैकेजिंग की जा रही थी। जांच के दौरान Beslari 1000 ml, Bislari Herbal Water 1000 ml और Bislferi ब्रांड के लेबल वाली बोतलें मिलीं। इनकी कुल मात्रा 1,656 लीटर और दर्ज अनुमानित कीमत 33,120 रुपये बताई गई। विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों और संबंधित अनुज्ञप्तियों की वैधता को लेकर कार्रवाई की।

अमित कुमार के प्रतिष्ठान में मैनुअल तरीके से भरा जा रहा था पानी
संपतचक स्थित अमित कुमार के प्रतिष्ठान में पानी को मैनुअल तरीके से बोतलों में भरे जाने का मामला सामने आया। बोतलों पर ‘A.V. Beverages, Bealin Road, Saran’ का लेबल अंकित था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षमता की बोतलों में कुल 4,190 लीटर पानी पाया गया। विभागीय विवरण के अनुसार, जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 95,880 रुपये है। लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की गई।

अजय सिंह के मकान में भी पैकेजिंग का मामला
सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित अजय सिंह के मकान में बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल की पैकेजिंग किए जाने की जानकारी सामने आई। निरीक्षण के दौरान एक लीटर की 240 बोतलें और 500 मिलीलीटर की 1,200 बोतलें मिलीं। विभाग ने कुल मात्रा 840 लीटर दर्ज की। उपलब्ध विवरण में एक लीटर की बोतलों में मौजूद पानी का मूल्य 16,800 रुपये बताया गया है।

पानी खरीदते समय लेबल और लाइसेंस की जानकारी जांचने की अपील
खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि खाद्य कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल का निर्माण, पैकेजिंग या कारोबार करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि पैकेज्ड पानी खरीदते समय बोतल पर निर्माता का नाम, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति संख्या, पैकेजिंग संबंधी विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियां जरूर जांचें। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दें।


















