पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज, पकंज मिश्रा की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी

Ranchi– ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार करते हुए दायर जमानत याचिका खारिज कर दिया.

बतलाया जा रहा है कि ईडी कोर्ट के इस फैसले खिलाफ अब पूजा सिंघल हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकती हैं.  

जमानत याचिका खारिज : पूजा सिंघल ने मेडिकल ग्राउंड पर मांगी थी जमानत

पूजा सिंघल की ओर से 27 जून को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी.

ईडी की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी.

इस छापेमारी में सीए सुमन कुमार के घर से करोड़ों रुपए जब्त हुए थे.

सुमन कुमार फिलहाल होटवार जेल में बंद है.

पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले का आरोप भी है.

इस मामले में पूजा सिंघल समेत सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है.

इसमें पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन

कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी,

खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश का नाम भी शामिल है.

ईडी कोर्ट ने दायर जमानत याचिका खारिज कर दिया.

पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी

इस बीच ईडी कोर्ट ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार रहे पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत की अवधि 18 अगस्त तक बढ़ा दी है.

यहां बता दें कि पकंज मिश्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था, शुक्रवार को पेट दर्द

की शिकायत के बाद उन्हे रिम्स रांची में भर्ती करवाया गया है.

चिकित्सकों के अनुसार उन्हे पेनक्रिएटाइटिस की समस्या हैं.

कड़ी सुरक्षा के बीच रांची रिम्स में उनका इलाज चल रहा है.

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