रांचीः बैंक फ्रॉड (Bank Fraud) के एक मामले में सीबीआई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्य आरोपी सतीश कुमार साहू को 5 साल की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 15 लाख का जुर्माना लगाया है। यदि आरोपी यह जुर्माना नहीं भरता है तो 3 महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ जाएगी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
2008 का है मामला
जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला 2008 का बताया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा से सतीश कुमार साहू ने धोखाधड़ी की थी। आरोपी ने बैंक से हल्दी की फैक्ट्री लगाने के नाम पर लोन लिया था।
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इस दौरान लोन सैंक्शन कराने के लिए आरोपी ने फर्जी दस्तावेज जमा किये थे। इस बात का पता तब चला जब बैंक ने धोखाधड़ी मामले की जांच शुरु की। हालांकि तबतक आरोपी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे ही लोन की आधी रकम निकला लिया था।
4 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल
हालांकि सीबीआई के द्वारा जब जांच शुरु हुई तो मुख्य आरोपी फरार हो गया था। जिसके बाद सीबीआई ने मुख्य आरोपी सतीश कुमार साहू के भाई और बैंक के दो कर्मियों सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया था। उन चारों को पहले ही सजा मिल चुकी है।