चंडीगढ़: आगामी 15 अक्टूबर को पंजाब में पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इस बीच हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के 274 पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 274 पंचायतों में चुनाव पर रोक लगाया है।
पंजाब में कुल 13241 पंचायत हैं जिसमें सरपंच और पंच जा चुनाव होना है। फ़िलहाल हाई कोर्ट ने उन पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाया है जिसको लेकर याचिका दायर की गई है। दरअसल पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर 3683 से अधिक नामांकन रद्द कर दिया गया है जबकि पंच पद के 11734 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है। पंजाब में आगामी 15 अक्टूबर को मतदान होगा जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
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