Desk. बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट को गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट इस सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द करने के आदेश की समीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है। बता दें कि, शीर्ष अदालत के 8 जनवरी के आदेश में राज्य के खिलाफ कठोर टिप्पणियां की गई थीं।
बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में गुजरात सरकार को झटका
समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, “समीक्षा याचिकाओं, चुनौती के तहत आदेश और उसके साथ संलग्न कागजात को ध्यान से देखने के बाद हम संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। या समीक्षा याचिकाओं में कोई योग्यता, जिस पर लागू आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो।’ न्यायाधीशों ने खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी ठुकरा दिया।
राज्य की याचिका के साथ अदालत ने दोषियों में से एक रमेश रूपाभाई चंदना की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अगस्त 2022 में पारित गुजरात सरकार के माफी आदेश को रद्द कर दिया गया था और 11 दोषियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने माना कि छूट पर निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार सक्षम प्राधिकारी थी क्योंकि 2004 में शीर्ष अदालत द्वारा पारित निर्देश पर बिलकिस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दी गई थी।