राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह मानहानि केस में कार्यवाही पर रोक

राहुल गांधी

Desk. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित “हत्या” वाली टिप्पणी को लेकर झारखंड की एक अदालत में लंबित मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी कर राहुल गांधी की याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के फरवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामला तीसरे पक्ष द्वारा दायर किया गया है, जो मानहानि के अपराध के तहत कानूनी रूप से गैर-अनुमति योग्य है।

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह को “हत्यारा” कहा था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

इस बीच कांग्रेस नेता ने कोर्ट में पेश होने के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गांधी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनकी टिप्पणियां “प्रथम दृष्टया प्रकृति में मानहानिकारक” थीं।

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