Supreme Court के तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का निर्णय स्वागत योग्य। कानून और संविधान का सम्मान हर जगह- धर्मशीला गुप्ता
पटना: सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता दिए जाने के फैसले का राज्यसभा सांसद सह भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने स्वागत किया और कहा कि 10 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तलाक़शुदा महिलाओं का भरण-पोषण दान नहीं बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म की हों। न्यायालय के इस फैसले का भाजपा महिला मोर्चा, बिहार प्रदेश स्वागत करता है।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के हित में आए इस फैसले से यह भी सिद्ध हुआ है कि न्यायालय चाहे कोई भी हो कानून और संविधान का सम्मान देश में हर जगह है क्योंकि इस फैसले से जुड़े मुकदमे में निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लगभग एक समान निर्णय हुआ है। यहां पर यह याद करना महत्वपूर्ण है कि आज भाजपा पर संविधान बदलने का खोखला आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अंधे होकर सन 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संसद में अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था।
देश की मुस्लिम महिलाओं को याद होगा कि एक बुजुर्ग तलाक़शुदा महिला शाहबानों को गुजारा भत्ता नहीं देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी सरकार एकजुट हो गई थी। महिलाओं के प्रति अन्याय के मामले में पूरी ‘इंडी’ जमात की सभी पार्टियों की आपस में होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि लालू-राबड़ी के पुत्र और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप के ऊपर कुछ दिन पूर्व ही अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे थे। एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं रोज नया कीर्तिमान बना रही है।
दूसरी ओर, इस फैसले को गौर से देखने पर यह सिद्ध होता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए तीन तलाक को समाप्त करने जैसे फैसले लिए, न्यायालय का यह फैसला उसी की अगली कड़ी है। इसके साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों के लिए एक समान नीतियां और नियम बनाती है और बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे लागू करती है।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, बिहार प्रदेश और राज्य की सभी महिलाओं की ओर से मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देती हूं और इस फैसले का स्वागत करती हूँ।
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पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट
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