Breaking : हेमंत सोरेन की जमानत याचिका स्वीकार होने के बाद 50-50 हजार के दो बेलबॉन्ड भरने के लिए हेमंत सोरेन के भाई और मंत्री बसंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट की विशेष अदालत पहुंचे हैं उनके साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडेय भी थे।
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बता दें कि आज झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बेल मिल गई है। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दिया। इससे पहले 13 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है जमीन
आज हाइकोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि पीएमएलए की धाराओं के अंतर्गत मामला नहीं आता है। हमारे नाम पर जमीन नहीं है। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस जमीन के मामले में मेरी गिरफ्तारी हुई है उस पर मेरा कोई दखल नहीं है।
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जमीन का इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी मेरे नाम पर नहीं है। ईडी प्रेडीकेट ऑफेंस की जांच नहीं कर सकती। ईडी नहीं बता सकती कि जमीन सही है या गलत, क्योंकि ईडी एक जांच एजेंसी है। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कहीं शिकायत नहीं की गई है। मामले में कोई भी दस्तावेज हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है।
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