दिल्ली. बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को 15 जून तक अपना दफ्तर खाली करने को कहा है।
AAP को दफ्तर खाली करने को कहा
बता दें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ आप (AAP) पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने आप पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए कहा है।
AAP को शीर्ष कोर्ट से झटका
इससे पहले 14 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आप पार्टी को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है।