पटना : बुरे फंसे CM – जनसंख्या नियंत्रण पर बयान देकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बुरी तरह फंसते हुए
दिखायी दे रहे हैं।
अभी-अभी मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की
अदालत में परिवाद का मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
मामले में परिवादी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सीएम नीतीश के द्वारा कल जिस प्रकार से बयान दिया था यह गैर जिम्मेदाराना है। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए दिया गया बयान महिलाओं और लड़कियों की भावनाओ को आहत करता है। एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस प्रकार का बयान दिया गया। यह महिलाओं को आहत करता है। जिसे लेकर परिवाद दायर कराया गया है। इसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले में 25 नवंबर को सुनवाई करेगी।
आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर को कोर्ट में परिवादी के द्वारा आईपीसी की धारा 354(D), 504, 505, 509 और आईटी एक्ट 67 के तहत कराई गई है। जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया है।
मामले में परिवादी के एक अधिवक्ता मोहम्मद असलम साबिर ने बताया कि परिवार के द्वारा मुख्यमंत्री के एक दिए गए बयान को लेकर परिवार मुजफ्फरपुर के सीजेएम की अदालत में कराया गया है। जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।