रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा संबंधित मंत्री परिषद के सदस्य भी शामिल हुए।
Highlights
झारखंड कैबिनेट की बैठक
आज हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई एमएसएमई विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन के संबंध में, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संबंधित हस्तियां और दायित्व के बंटवारे के संबंध में सहित 12 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। वहीं बैठक में कर्मचारी के बकाया भुगतान के लिए 12 करोड़ 74 लाख 28 हजार 95 रुपए की स्वीकृत दी गई।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर महुर
झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र डेमोटाँड, हजारीबाग-सह-निदेशक “समेति” सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड जगुआर (एस०टी०एफ०) में प्रतिनियुक्त स्व० राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वी० वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार मांगों के अनुसार नवीनतम तकनीकि जानकारी ऑटोमोबाईल निर्माण व्यवसायों (Automobile Manufacturing Trades) में प्रदान करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट नं0-01, नेल्सन मंडेला रोड, बसंत कुंज, नई दिल्ली के सहयोग से CSR के तहत समझौता ज्ञापन (Memorandom of Understand) हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
“Ease of Doing Business” के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये “Business Reforms Action Plan” के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखंड संशोधन), विधेयक, 2024 की स्वीकृति दी गई।
W.P. (S) No-3600/2021 प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 20.09.2022 एवं इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-147/2023 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।